सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा-8 के प्रावधानों के अनुसार और विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से राजपत्र अधिसूचनाओं की भौतिक छपाई को समाप्त कर दिया गया है और उसका अनन्य ई-प्रकाशन दिनांक 01.10.2015 से प्रारंभ किया गया है।
राजपत्र अधिसूचनाओं की ई-प्रकाशन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी मंत्रालयों / विभागों / संलग्न / अधीनस्थ कार्यालयों से अनुरोध है कि वे डी.एस.सी. (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) के साथ ई-राजपत्र पोर्टल पर एक नोडल अधिकारी और एक वैकल्पिक नोडल अधिकारी पंजीकृत करें और प्रकाशन हेतु सामग्री को अनन्य रूप से ई-गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित करें। यह ध्यान रखा जाए कि राजपत्र अधिसूचना की सामग्री अन्य माध्यमों जैसे ई-मेल / हार्डकॉपी अथवा अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं की जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां संपर्क करें: helpdesk-ptg@gov.in
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